GOODS AND SERVICE TAX
GST मतलब Goods and Service Tax | यह टैक्स तब लगता है जब हम किसी वस्तु या सर्विस को खरीदते हैं इस तरह से जीएसटी अप्रत्यक्ष , बहु स्तरीय, गंतव्य आधारित कर होता है| जो पूरे देश में निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय एवं उपभोग पर लागू होगा| 1 जुलाई 2017 में GST भारत में लागू किया गया | उसके पहले सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, जैसे कई तरह के कर लिए जाते थे | और GST में तमाम तरह के कर शामिल कर दिए गए है |
वस्तु एवं सेवा कर विधेयक -
भारतीय संसद
प्रादेशिक सीमा - भारत
लोकसभा द्वारा अधिनियम पारित करने की तिथि 8 अगस्त 2016
राज्यसभा द्वारा अधिनियम पारित करने की तिथि 3 अगस्त 2016
विधायी इतिहास
Bill Introduce in the
लोकसभा - संविधान (120 - द्वितीय संसोधन) विधेयक, 2014
विधेयक का उद्धरण - 2014 का 192 बिल
बिल की प्रकाशन तारीख - 19 दिसम्बर 2014
द्वारा प्रकाशित - अरुण जेटली |
8 सितम्बर 2016- राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित|
1 जुलाई 2017 - भारत में लागू किया गया|
समितियां -
1. विजय केलकर समिति - GST की रूपरेखा के लिए |
2. A. K. Das समिति - पहली बार GST के लिए |
3. अमित मित्रा समिति - जीएसटी के विरोधाभास में वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति |
GST परिषद - अनुच्छेद 279(A) के तहत GST परिषद का गठन किया गया| केंद्र एवं राज्य मंत्रालयों का संयुक्त समूह होता है| कुल सदस्यों की संख्या 33 होती है| इसमें में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं|
1. केंद्रीय वित्त मंत्री - अध्यक्ष ( वर्तमान - निर्मला सीतारमण)
2. राज्यमंत्री, वित्त राजस्व के प्रभारी - सदस्य |
3. मंत्री प्रभारी वित्त , कराधान या
4. किसी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अन्य मंत्री - सदस्य |
GST दर - GST की पांच प्रकार की तरह होते हैं
0%, 5%,12%,18%,28%
GSTIN (Goods and Service Tax Information Number) - GSTIN 15 अंको का समूह होता है | GST में रजिस्ट्रेशन कराने पर हर कारोबारी को एक यूनिक नंबर मिलता है| जो कि 15 अंको का होता है| इसी वस्तु या सेवा का बिजनेस करने वाले कारोबारियों को लेना अनिवार्य होता है|
GST में समाहित कुल अप्रत्यक्ष कर
GST के प्रकार -
1. CGST (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर)- CGST द्वारा लिया गया कर केंद्र सरकार को जाता है|
2. SGST (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) - SGST द्वारा वसूला गया कर राज्य सरकार को जाता है|
3. IGST (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) - यह टेक्स केंद्र को जाएगा परंतु यह केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में माल एवं सेवाएं ले जाने पर लगेगा | या विदेशों से व्यापार करने पर लगेगा|
4. UGST (यूनियन टेरिटरी वस्तु एवं सेवा कर )- यह टेक्स केवल 7 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा|
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