GOODS AND SERVICE TAX GST मतलब Goods and Service Tax | यह टैक्स तब लगता है जब हम किसी वस्तु या सर्विस को खरीदते हैं इस तरह से जीएसटी अप्रत्यक्ष , बहु स्तरीय, गंतव्य आधारित कर होता है| जो पूरे देश में निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय एवं उपभोग पर लागू होगा| 1 जुलाई 2017 में GST भारत में लागू किया गया | उसके पहले सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, जैसे कई तरह के कर लिए जाते थे | और GST में तमाम तरह के कर शामिल कर दिए गए है | वस्तु एवं सेवा कर विधेयक - भारतीय संसद प्रादेशिक सीमा - भारत लोकसभा द्वारा अधिनियम पारित करने की तिथि 8 अगस्त 2016 राज्यसभा द्वारा अधिनियम पारित करने की तिथि 3 अगस्त 2016 विधायी इतिहास Bill Introduce in the लोकसभा - संविधान (120 - द्वितीय संसोधन) विधेयक, 2014 विधेयक का उद्धरण - 2014 का 192 बिल बिल की प्रकाशन तारीख - 19 दिसम्बर 2014 द्वारा प्रकाशित - अरुण जेटली | 8 सितम्बर 2016- राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित| 1 जुलाई 2017 - भारत में लागू किया गया| समितियां - 1. विजय केलकर समिति - GST की रूपरेखा के लिए | 2. A. K. Das समिति - पहली ब